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रद हो सकता है कंपनी का ठेका

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ठेका कंपनी आर्य इंफ्रा ने नहीं जमा कराया राशि
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नगर निगम कंपनी को जारी करेगा कारण बताओ नोटिस
कंपनी को पांचवीं किस्त के रूप में जमा कराने थे 3.69 करोड़ रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आर्य इंफ्रा मंगलवार को अपनी पांचवीं किस्त के तीन करोड़ 69 लाख रुपये जमा नहीं करवा पाया। मंगलवार को यह किस्त जमा कराने की अंतिम तारीख थी। अब पार्किंग ठेका कंपनी आर्य इंफ्रा का लाइसेंस रद्द हो सकता है। नगर निगम ने बुधवार को आर्य इंफ्र ा को कारण बताओ को नोटिस भेजेगा। इसमें उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है और एमओयू भी खारिज हो सकता है।
मेयर सहित पार्षद चाहते थे कि किस्त जमा न हो और शहरवासियों को बढ़े हुए पार्किंग के रेट से निजात मिल जाए। बता दें कि 29 जून को हुई सदन की बैठक में कमिश्नर ने साफ कर दिया था कानूनी तौर पर वे एमओयू के दायरे में रहते हुए कंपनी का लाइसेंस खारिज नहीं कर सकते हैं।
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नगर निगम के अनुसार पेड पार्किंग चलाने वाली कंपनी आर्य इंफ्रा को 19 जून तक पांचवीं किस्त जमा करवानी थी। इसके बाद जो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है उसकी मियाद 3 जुलाई को खत्म हो गई। पिछली किस्त भी आर्य इंफ्रा कंपनी ने देरी से जमा करवाई थी।

कोटस
अब तक पेमेंट नहीं आई है। बुधवार को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी होगा। इस नोटिस में लिखा जाएगा कि कंपनी का लाइसेंस और एमओयू क्यों न रद्द कर दिया जाए।
- तेजदीप सिंह सैनी, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम।
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