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रोपड़ के दो युवकों को 7-7 साल कैद

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नाबालिग से दुराचार में रोपड़ के दो युवकों को 7-7 साल कैद
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अदालत ने 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
जुर्माना राशि में से 50-50 हजार बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
16 वर्षीय किशोरी के अपहरण और उससे दुराचार के मामले में जिला अदालत ने रोपड़ निवासी दो युवकों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने रोपड़ निवासी प्रदीप को पॉक्सो एक्ट 4 और आईपीसी की धारा 120बी के तहत और गगनदीप को पॉक्सो एक्ट 4 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोनों के खिलाफ पीड़िता के पिता की शिकायत पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने नवंबर 2016 में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-11 निवासी व्यक्ति ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 12 नवंबर, 2016 को घर से लापता हो गई। वह ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। इसी की क्लास के लिए वह घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
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13 नवंबर को उनकी बेटी खुद घर आ गई। किशोरी ने उन्हें बताया कि उसकी प्रदीप से दोस्ती है। प्रदीप उसे लांग ड्राइव पर रोपड़ ले गया था। वहां प्रदीप उसे गगनदीप के होटल में छोड़कर वापस चला गया। होटल में गगनदीप ने उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने उससे रेप किया। बेटी के बताने के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराने के बाद केस में अपहरण के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट जोड़ते हुए दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत ने दोनों को सजा सुनाई।
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