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हरियाणा में नए नर्सिंग संस् थान खोलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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हरियाणा में नए नर्सिंग संस्थान खोलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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-हरियाणा सरकार को कॉलेजों को लेकर प्रॉस्पेक्टिव प्लान पेश करने के आदेश
-मनमाने तरीके से नर्सिंग काउंसिल दे रही है नए संस्थानों को मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
नेशनल नर्सिंग काउंसिल की ओर से राज्यों में बिना यह देखे कि वहां संस्थानों की आवश्यकता है या नहीं, नए संस्थान खोलने की अनुमति देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अगले आदेश तक किसी नए नर्सिंग संस्थान को खोलने की अनुमति न देने के आदेश दिए हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पहले एक प्रॉस्पेक्टिव प्लान तैयार करे कि राज्य में कितने नर्सिंग कॉलेजों की जरूरत है, उसके बाद ही नए नर्सिंग कॉलेजों को खोले जाने की इजाजत दी जाए।
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जस्टिस एबी चौधरी एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि नेशनल नर्सिंग काउंसिल बिना यह देखे कि राज्य में और नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है या नहीं रजिस्ट्रेशन जारी कर रही है। यह राज्य में शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकता है। लिहाजा, हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई पर एक प्रॉस्पेक्टिव प्लान तैयार कर हाईकोर्ट में सौंपे। जब तक सरकार यह प्लान हाईकोर्ट को सौंप कर यह साफ नहीं करती है कि राज्य में कितने नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है, तब तक राज्य में किसी भी नए नर्सिंग कॉलेज को खोले जाने की इजाजत न दी जाए।
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