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उपभोक् त फोरम- कूरियर कंपनी

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कोरियर कंपनी ने कपड़े नहीं किए डिलीवर, देना होगा हर्जाना
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उपभोक्ता फोरम ने मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का दिया निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। रिश्तेदारी में शादी के लिए भेजे कपड़े कोरियर कंपनी को डिलीवर नहीं करना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने कोरियर कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने कोरियर कंपनी को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता को 10 हजार 431 रुपये अदा करे। इसके अलावा 300 रुपये कोरियर चार्ज भी लौटाने का निर्देश दिया है। मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और सेवा में कोताही के लिए सात हजार रुपये मुआवजा व तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। इस आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के बाद दिया है। सेक्टर-22ए चंडीगढ़ निवासी फिरोज खान ने फोरम मे द ट्रेकॉन कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, रीजनल ऑफिस, फेज-1 इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ और द ट्रेकॉन कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि भागलपुर बिहार में उसके किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी 4 नवंबर 2017 को थी, जिसके लिए उन्होंने 10 हजार 431 रुपये कीमत के कपड़ों का पैकेट भेजने के लिए 2 नवंबर 2017 को उक्त कोरियर कंपनी की सेवाएं ली थीं, लेकिन कंपनी ने यह पैकेट वहां पर डिलीवर नहीं किया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कंपनी से संपर्क किया और ईमेल के जरिए ऑनलाइन शिकायत भी भेजी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कपड़ों का पैकेट न तो बताए गए पते पर डिलीवर किया गया और न ही शिकायतकर्ता को वापस भेजा। कोरियर कंपनी ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने सेवा में कोताही नहीं की है।
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