फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पीयू को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूजीसी की याचिका

विज्ञापन
विज्ञापन
पीयू को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूजीसी की याचिका
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के हक में दिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जबकि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई जारी रहेगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
विज्ञापन

वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वसंज्ञान लिया था और यूजीसी को आदेश दिए थे कि पीयू को 30 करोड़ रुपये जारी किए जाएं, लेकिन इस फैसले के खिलाफ यूजीसी सुप्रीम कोर्ट गई। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने भी पीयू का हक रखा और यूजीसी को आदेश दिए कि पीयू को अंतरिम बजट दिया जाए, जो यूजीसी ने दे भी दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी। चूंकि कुछ दिन पहले भी पंजाब सरकार और यूजीसी की तरफ से पीयू को ग्रांट दी गई है।
विज्ञापन

कोट
अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, जबकि हाईकोर्ट में मूल याचिका के अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रहेगी। इससे निर्णय से हम काफी संतुष्ट हैं।
- प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर, वीसी, पीयू।

- हाईकोर्ट ने पीयू के हक में फैसला दिया तो यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में किया था विरोध
- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चलती रहेगी सुनवाई
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें