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केस दर्ज करने के आदेश

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वेल्डिंग के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल, एफआईआर के आदेश
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जिला अदालत ने इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एसएचओ को दिए आदेश
28 फरवरी तक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने को भी कहा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
जिला अदालत ने इंडस्ट्रियल एरिया एसएचओ को वेल्डिंग के लिए घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सेक्टर-33 निवासी सतवंत सिंह, देवेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है।
पंचकूला सेक्टर-6 निवासी अश्वनी रामपाल ने अदालत में तीनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की गई थी। शिकायत के अनुसार सतवंत, देवेंद्र और कुलदीप पर वेल्डिंग के काम के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने का आरोप था। शिकायत में कहा गया था कि सतवंत व अन्य इंडस्ट्रियल एरिया में गैस वेल्डिंग का काम करते हैं। वह इसके लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।
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शिकायतकर्ता ने तत्कालीन एरिया एसएचओ देवेंद्र सिंह को इसकी शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज करने की अपील की थी। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि कुछ लोगों के ऐसा करने से आम आदमी के जरूरत की चीजें ब्लैक हो रही हैं और महंगे दाम पर बेची जा रही हैं। इसके अलावा इससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की आपूर्ति प्रभावित होती है।
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रामपाल ने अदालत में आरोपियों के घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल करने की फोटो भी बतौर सबूत पेश की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद इंडस्ट्रियल एरिया एसएचओ को तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 34 के तहत केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही फरवरी 28 तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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