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लकड़ी उद्योग लाइसेंस के लिए मांगें आवेदन

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लकड़ी उद्योग लाइसेंस के लिए मांगे आवेदन
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित की हैं। ऐसी इकाइयों के लिए नए लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदकों से 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक नए लाइसेंस और पंजीकरण के लिए लकड़ी आधारित उद्योगों की तीन श्रेणियों के तहत आवेदन कर सकते हैं जिनमें सॉ मिल, वनीर मिल, प्लाइवुड यूनिट, स्टेंड एलोन चिप्पर, स्टेंड एलोन स्लाइसर और स्टेंड एलोन प्रेस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदकों को वन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।
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