चंडीगढ़। 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार हुए पंजाब के असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भूपिंदर सिंह छीना को सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी भूपिंदर सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी धारा 7 (संशोधन) एक्ट 2018 के तहत मामला दर्ज किया था।
राजस्थान के बीकानेर निवासी पूनमचंद ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि वह अपने रिश्तेदार के ट्रक पर कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। 14 जून 2019 को वह ट्रक चालक रामदेव के साथ सामान लेकर धनास आए थे। धनास के पास एक इनोवा गाड़ी ने ट्रक रोक दिया। गाड़ी से एक पुलिसकर्मी उतरा उसने चालक को ट्रक के दस्तावेज दिखाने को कहा। चालक के दस्तावेज दिखाने पर पुलिसकर्मी ने दस्तावेजों को जबरन छीनकर फाड़ दिया। उसके बाद सूनसान जगह पर गाड़ी रोककर ट्रक का ओवरलोडिंग का चालान काट दिया। ट्रक चालक के कुछ दस्तावेज भी छीन लिए। पुलिसकर्मी ने ट्रक समेत दस्तावेज वापस लेने के लिए चालक से 25 हजार रुपये की मांग की। ऑफिसर भूपिंदर सिंह ने चालक को सेक्टर-23 स्थित कोठी नं 1028 में रुपये लेकर आने को कहा। इसकी शिकायत पूनमचंद ने सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर एटीओ भूपिंदर सिंह को रिश्वत लेते दबोच लिया था।