शादी से चंद दिन पहले बैंक्वेट हॉल की बुकिंग कैंसिल करने की धमकी देना मालिक को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए 9 फीसदी ब्याज की दर से 50 हजार रुपये पीड़ित को लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने के भी निर्देश दिए हैं।
सेक्टर-34 चंडीगढ़ निवासी अरुण सांगवान ने जीरकपुर रोड़ स्थित ग्रेस बैंक्वेट हॉल, पंचकूला और ब्लू बैल, ब्लू बेल्ट कैटरर के खिलाफ फोरम में शिकायत दी थी। अरुण ने बताया कि उन्होंने अपनी शादी के लिए ग्रेस बैंक्वेट हॉल बुक किया था। उनकी शादी 10 दिसंबर 2018 को होनी थी।
ब्लू बैल कैटरर के मालिक से उनकी बात हुई, जिन्होंने प्रस्तावित वेजिटेरियन मैन्यू दिखाया, जिसके लिए उन्होंने सहमति दे दी। इसके बाद उन्होंने कैटरर को एडवांस में कुछ पेमेंट कर दी। इसके बाद बैंक्वेट हॉल के मालिक दो लाख रुपये और मांगने लगे। जब उन्होंने ये रकम देने से मना किया तो उन्होंने बुकिंग कैंसिल करने की धमकी दी।
उन्होंने किसी तरह मान मनौव्वल कर 50 हजार रुपये देकर शादी का कार्यक्रम संपन्न कराया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया। दूसरी ओर से अपना पक्ष रखने कोई भी फोरम में नहीं पहुंचा।