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हादसे में मृतक 18 वर्षीय स्टूडेंट के पेरेंट्स को मिला 12 लाख का मुआवजा

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चंडीगढ़। सड़क हादसे में 18 वर्षीय छात्र रचित ग्रोवर की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 12 लाख 28 हजार 598 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। रचित 12वीं कक्षा का छात्र था। वह पंचकूला सेक्टर-10 का निवासी था। 24 अप्रैल 2016 को रात 9: 45 बजे ट्रिब्यून चौक से पंचकूला की तरफ जाते हुए हादसे में उसकी मौत हो गई थी।
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ट्रिब्यूनल में दी शिकायत के अनुसार रचित अफताब सिंह भुल्लर नामक व्यक्ति की कार में बैठकर पंचकूला जा रहा था। पोल्ट्री फार्म चौक के पास पहुंचते ही अचानक कार के सामने ऑटोरिक्शा आ गया, जिससे कार बेकाबू हो गई और सामने जा टकराई। रचित के सिर में गहरी चोटें आईं। 27 अप्रैल 2016 को रचित ने दम तोड़ दिया। रचित के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि भुल्लर की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। रचित की मां ज्योति ग्रोवर और पिता धीरज ग्रोवर ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में सेक्टर-33 निवासी खुशविंदर कौर (वाहन के मालिक), आफताब सिंह भुल्लर (वाहन चालक) और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्लेम का दावा किया गया था।
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