चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित एफ बार में सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में फायरिंग मामले में आरोपी गुनकरन ने डीएसपी हरजीत कौर, इंस्पेक्टर पूनम दिलावरी और सब इंस्पेक्टर मलूक सिंह के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार किया था। उन्हें धारा 188 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया जो एक जमानती अपराध है। इसके बावजूद उसे पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखकर टार्चर किया गया। इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और वह घटना के समय मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम किया गया जिसकी भरपाई किसी तरीके से नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस अधिकारियों ने गलत सूचना देकर अदालत को गुमराह किया है। उसे धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पूनम दिलावरी और मलूक सिंह ने गुनकरन को धमकाकर आरोपियों से संबंध रखने की बात कबूल करने के लिए टार्चर किया गया। उसके बावजूद उन्होंने कबूल नहीं किया। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस के पास उनके खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।