हत्या के मामले जिला अदालत ने सुनाई दो को उम्रकैद
दोनों पर जिला अदालत ने लगाया पचास हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। जिला अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर पचास हजार का जुर्माना लगाया। अदालत ने कालका निवासी सुमित सिंह और रवि को दोषी करार दते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दायर मामला 6 फरवरी 2017 का है। मामले के अनुसार लखन सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पति रेहड़ी लगाते थे। छह फरवरी को लखन सुबह गांधी चौक पर सुमित्रा से यह कहकर गया था कि वह बचा हुआ संतरा बेचकर घर आ जाएगा। लेकिन वह घर वापस नहीं आया। परिजनों ने अपने स्तर पर पर खोजबीन करने के बाद पुलिस को शिकायत दी। मृतक लखन सिंह की पत्नी सुमित्रा ने दोषी सुमित सिंह और रवि पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की। इसमें खुलासा हुआ कि दोनों ने उसके पति लखन की हत्या कर दी है। कालका थाने की पुलिस ने गुमशुदगी के बाद हत्या को मामला दर्ज किया था। जिला अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार केे फैसला सुनाया।