एसिड पीड़ित को आजीवन मासिक पेंशन का लाभ : मुकुल
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। हरियाणा सरकार द्वारा एसिड अटैक यानि तेजाबी हमले से पीड़ित को 8 हजार रुपये की मासिक पेंशन के रूप मेें सहायता दी जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित को आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि लड़ाई-झगड़ा, जानबूझकर या अन्य किसी कारण से महिला या लड़की पर किया गया एसिड अटैक उसे विकृत कर देता है। यदि एसिड सांस नली या फूड पाइप में चला जाए तो वह और घातक हो सकता है। धन की कमी के अभाव में कई बार पीड़ित दम भी तोड़ देता है। अब सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित को आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। व्यक्तियों के अधिकार अक्षमता अधिनियम 2016 के तहत एक महिला या लड़की जिसके शरीर का कोई भाग एसिड अटैक से प्रभावित हो जाए, उसे एसिड अटैक पीड़ित माना गया है। उन्होंने बताया कि 2 मई 2011 को या उसके बाद की पीड़ित इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। पीड़ित अटैक की तारीख से कम से कम 3 साल पहले हरियाणा निवासी होना चाहिए।