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सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत 27

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सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत 278 बसों का निरीक्षण किया
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- सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य
- एनएच पर जलौली व नग्गल में अवैध कट तत्काल बंद करवाएं

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। रोड सेफ्टी के मद्देनजर जिले में नए ब्लैक स्पोट की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीम 3 जनवरी को जिले के विभिन्न सड़क मार्गों का दौरा करेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि इन स्थानों पर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित हो और सभी प्रकार संकेत बोर्ड भी लगाए जाएं। उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में डिस्ट्रिक रोड सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस एवं कमेटी ऐसे स्थानों की पहचान करके उन पर आवश्यक यातायात नियमों संबधी सुविधाएं मुहैया करवाए ताकि किसी प्रकार की जान व माल की हानि न हो सके। इसके साथ ही सभी सड़क मार्गों पर रिफ्लेक्टर लगवाना भी सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर धुंध के कारण स्पष्ट विजिबिल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचकूला के सभी सेक्टरों में वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों को दोपहिया वाहन व गाड़ियों के लिए अलग-अलग स्थल निर्धारित करके उन पर संकेत बोर्ड लगाए जाएं। यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित स्थल पर अपने वाहन नहीं खड़ा करते तो उनके चालान किए जाए। उन्होंने सड़कों पर विभिन्न प्रकार के संकेत बोर्ड लगवाने की अनुमति भी नगर निगम से लेने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा दो माह के दौरान ओवर स्पीड, लाइट जंप, बिना सीट बेल्ट आदि के 16,678 वाहनों के चालान किए गए हैं। इनमें बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के 3156 चालान शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाते हैं तथा ट्रैफिक लाइटों को जंप करते हैं। ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश आरटीए को अवश्य भेजी जाए। उन्होंने बताया कि अब 522 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कार्यकारी अभियंता एनएच को गांव जलोली व नग्गल के अवैध तुरंत प्रभाव से बंद करने के भी निर्देश दिए।
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60 बसों के चालान और जुर्माना लगाया
बैठक में सुरक्षित वाहन पॉलिस की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन सचिव जगदीप ढांडा ने बताया कि पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा इस माह के दौरान 278 स्कूल बसों की चेकिंग की गई। इनमें से 60 बसों के चालान किए गए तथा जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आया है कि स्कूल मालिक हल्के वाहन लाइसेंस धारक को बड़ी बसें चलाने का कार्य करवाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऐसे चालकों को बिना लाइसेंस के मानकर उन पर कार्रवाई की जाए। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जिला शिक्षा अधिकारी व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बसों को नियमित जांच करने का कार्य करें। जिला स्तरीय बैठक डीसीपी कमलदीप गोयल ने भी अपने सुरक्षित स्कूल वाहन पालिसी को लेकर कई सुझाव देते हुए बताया कि सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेस कानूनी जुर्म है। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उत्तम ढालिया, जिला शिक्षा अधिकारी एचएस सैनी, डीईईओ उर्मिल बांगड़, एसीपी ओमप्रकाश, सड़क संगठन के सुभाष कपूर सहित सड़क यातायात से जुडे़ हुए कई अधिकारी मौजूद रहे।
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