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कोर्ट का अहम फैसला

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दुष्कर्म के आरोप में 25-25 साल की कैद
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बरनाला। जिला सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने थाना भदौड़ में दर्ज हुए एक सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों मंगा सिंह, गुरजीत सिंह को 25-25 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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केस की जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़की अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। मंगा सिंह उसको पकड़ कर अपने घर के अंदर ले गया। जहां उसके घर पहले से ही गुरजीत सिंह बैठा था। जब लड़की ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने ऊंची आवाज में बूफर चला दिया। बाद में दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। भदौड़ पुलिस ने पीड़िता के बयानों पर 9 जुलाई 2018 को मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला सेशन जज वरिंदर अग्रवाल ने मंगा सिंह और गुरजीत सिंह बब्बू को दोषी ठहराते हुए 25-25 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न अदा करने की सूरत में तीन तीन साल की सजा और काटनी होगी।
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