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नशा तस्कर आरोपी को दस साल कैद, एक लाख रूपये जुर्माना

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नशा तस्कर को दस वर्ष कैद, जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
डिस्ट्रिक्ट व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की कोर्ट ने नशा तस्कर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की कैद, एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष की कैद और काटनी होगी।
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गढ़शंकर पुलिस ने 9 सितंबर 2015 को एएसआई अवतार सिंह के नेतृत्व में नंगल चौक पर शरारती तत्वों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक प्राईवेट गाड़ी में भारी मात्र में नशीला पदार्थ मौजूद है। इस दौरान पुलिस पार्टी ने नवांशहर रोड से गढ़शंकर आ रही कार को रुकने इशारा किया। इस पर कार चालक ने कार पीछे मोड़ने की कोशिश की।पुलिस पार्टी ने उसे काबू कर लिया। कार चालक ने अपनी पहचान नवजेत सिंह उर्फ सोना पुत्र रेशम सिंह निवासी भखियाना थाना रावलपिंडी जिला कपूरथला बताई। जब पुलिस पार्टी ने कार की तलाशी ली तो ढाई किलो अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने नवतेज को काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया आज कोर्ट ने नवतेज को दोषी करार देते हुए उसे दस साल कैद की सजा सुनाई।
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