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एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई

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एक्साइज एक्ट के उल्लंघन पर चार ठेकों का चालान
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बैनर व पोस्टर लगाकर कम रेट पर शराब बेचने की खबर प्रकाशित होने के बाद डिपार्टमेंट आया हरकत में
विभागीय कार्रवाई से लिकर लाबी में मचा हड़कंप
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एक्साइज एक्ट की उड़ाई जा रहीं धज्जियां की खबर छपने के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को शहर के सभी ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान डिपार्टमेंट की टीम ने ठेकों के बाहर लगे बैनरों को उतार दिया और आगे से इस तरह के बैनर न लगाने की हिदायत भी दी। अफसरों ने एक्साइज एक्ट के उल्लंघन में चार ठेकों का चालान भी किया है। असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके चौधरी ने बताया कि एमआरपी से कम दामों में शराब नहीं बेची जा सकती है। यह एक्साइज एक्ट का उल्लंघन है। कोई भी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।

31 मार्च तक नहीं लगेंगे बैनर
इसके साथ ही चुनाव को देखते हुए 31 मार्च तक कोई बैनर या कम रेट पर शराब न बेच सके, इसको लेकर डिपार्टमेंट की ओर से तीन टीमें बनाई हैं। ये टीमें शहर में संचालित ठेकों की निगरानी रखेंगी।
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इन ठेकों का किया चालान
एक्साइज की नई पॉलिसी की घोषणा के बाद ही कई शराब के ठेकों पर कम दामों में शराब बेचे जाने के बैनर लगा दिए गए थे। इसको लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने तीन टीम गठित की। इन टीमों ने सभी ठेकों की जांच की। ठेकों के बाहर लगे बैनरों और पोस्टरों को हटा दिया गया। साथ ही टीमों ने आगे से ऐसा न करने की चेतावनी भी दी है। वहीं सेक्टर 35, 42 और दो ठेकों का टीम ने चालान किया है।
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क्या है नियम
एक्साइज एक्ट के अनुसार एमआरपी से कम एल्कोहल नहीं बेची जा सकती। इस तरह से शराब के बेचे जाने की शिकायत या सूचना पर डिपार्टमेंट सख्त कार्रवाई कर सकता है। एक्ट के अनुसार यदि किसी ठेके में इस तरह से शराब बेचे जाने पर उसे पकड़ा जाता है तो विभाग उसपर एक लाख तक जुर्माना लगाया सकता है। वहीं दूसरी दफा भी उसे पकड़ा जाता है तो उसपर दो लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर फिर भी कम दाम में शराब ठेके में बेची जाती है तो डिपार्टमेंट लाइसेंस रद्द करने का अधिकार रखता है।
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