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ट्रैफिक और पार्किंग की स्थिति बदहाल, चार अधिकारी तलब

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ट्रैफिक और बदहाल पार्किंग पर निगम कमिश्नर, एसएसपी तलब
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हाईकोर्ट ने कहा, बाजारों में वाहनों के कारण लग रहे हैं जाम, ट्रैफिक पुलिस फेल
रॉंग पार्किंग के चालान में भी पक्षपात
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर में ट्रैफिक और पार्किंग की बदहाल स्थिति पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर, एसएसपी ट्रैफिक, चीफ इंजीनियर व चीफ आर्किटेक्ट को तलब कर लिया है। शुक्रवार को फिर इस मामले में सुनवाई आरंभ होगी।
वीरवार को केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन और निगम के सामने कुछ सवाल रखे, जिसका जवाब देने में दोनों नाकाम रहे। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब कर लिया है। इसकेसाथ ही हाईकोर्ट ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से शुक्रवार को हाईकोर्ट में सौपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बाजारों में पार्किंग व्यवस्था बदहाल है और इसका कारण वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का पालन न होना है। इसके साथ ही फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पर पार्क किए गए वाहनों को हटाने में भी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। चालान करते समय पिक एंड चूज की नीति अपनाई जा रही है जो पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस का पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को एसएसपी को हाजिर रहने के आदेश दिए हैं।
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सेक्टर 19 के लोगों को नोटिस
सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा घरों के आगे किए गए अतिक्रमण मामले में कोर्ट को बताया गया कि सेक्टर 19 में सर्वे पूरा कर लिया गया है और लोगों को 10 दिन का नोटिस दिया गया है ताकि इस दौरान वे अतिक्रमण खुद हटा लें। इसके बाद 1 जनवरी से प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा और खर्च उनसे वसूलेगा।
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पूरे शहर से हटाए जाएं अतिक्रमण
इस पर जस्टिस अमोल रत्न ने कहा कि सेक्टर 19 में उनका घर है केवल इसलिए यहां पर एक्शन लेकर इसे मॉडल न बनाया जाए बल्कि पूरे शहर से अतिक्रमण हटाए जाएं। कोर्ट को बताया गया कि सेक्टर 19 को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को तेज किया जाए क्योंकि यदि एक सेक्टर के सर्वे में 1 माह लग रहा है तो इस प्रकार पूरे शहर के सर्वे में 55 माह लग जाएंगे।
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