नाबालिग पर फब्तियां कसने वाले को दो साल कैद
- कॉलेज से घर आ रही नाबालिग पर किया था कमेंट, विरोध करने पर थप्पड़ मारने का भी था आरोप
- अदालत ने 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर दी जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
कॉलेज से घर लौट रही नाबालिग स्टूडेंट पर फब्तियां कसने के मामले में जिला अदालत ने दड़वा निवासी पंकज सिंह (23) को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हालांकि, दोषी को तीन साल से कम सजा होने पर अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। पंकज के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने पिछले साल सितंबर में आईपीसी की धारा 294, 323, 354 और पॉक्सो एक्ट 12 के केस दर्ज किया था।
नाबालिग ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 4 सितंबर 2017 की शाम वह कॉलेज से घर लौट रही थी। शाम को 7.45 बजे दड़वा में गली नंबर पांच के बाहर 4-5 लड़के खड़े थे। जैसे ही वह वहां से निकली तो वहां पंकज ने उस पर भद्दा कमेंट पास किया। इसका उसने विरोध किया तो पंकज ने उससे बहस शुरू कर दी।
आरोप के अनुसार दोनों में बहस हो रही थी तो पंकज ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद छात्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर दी। इस पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता की शिकायत के आधार पर पंकज सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, पीड़िता का आरोप था कि घटना के दौरान उसने अपने भाई को बुलाया तो पंकज ने उससे भी मारपीट की।