घर के बाहर गंदगी फैलाई तो 5 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
अब घर और दुकान के बाहर कचरा गिराना बहुत महंगा पड़ेगा। प्रशासन ने जुर्माना कई गुणा बढ़ा दिया है। प्रशासन ने सेनिटेशन बायलॉज में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार घर के बाहर गंदगी फैलाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा, जबकि अगर कोई अपनी दुकान के बाहर कचरा फेंकता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि पहले यह जुर्माना राशि 500 रुपये थी। जुर्माने का भुगतान न करने पर यह राशि पानी के बिल में जोड़कर भेज दी जाएगी।
मालूम हो कि निगम ने अप्रैल में जुर्माने का रेट बढ़ाए थे। इसके बाद अब प्रशासन ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब नए संशोधन के अनुसार जो भी चालान कटेंगे, उनसे 5 और 10 हजार जुर्माने की राशि के साथ चालान भुगताया जाएगा। मालूम हो कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में चंडीगढ़ पिछड़ गया था। इसके बाद निगम ने कचरा फैलाने पर जुर्माने का रेट बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत जल्द ही एक एप भी शुरू होने वाला है, जिसके तहत लोगों को अपने नजदीक के डस्टबिन की लोकेशन का पता चल जाएगा। मालूम हो कि हर साल 3000 से 3500 चालान हो रहे हैं।
-कामर्शियल एरिया में दुकान के बाहर डबल होगा जुर्माना
-प्रशासन ने जारी की सेनिटेशन बायलॉज में संशोधन की अधिसूचना