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हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट की अवहेलना पर सरकार को फटकार

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हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट की अवहेलना पर सरकार को फटकार
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-हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 27 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट की अवहेलना के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और सभी जिलों में मौजूद कमेटियों से 27 जुलाई तक जवाब तलब किया है।
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इस मामले में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट की अवहेलना कर रहा है। शर्त पूरी न करने वाले प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के स्थान पर उन्हें बार-बार एक्सटेंशन दी जा रही है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे स्कूल बच्चों का भविष्य बनाने के स्थान पर बिगाड़ रहे हैं। हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइमरी स्कूल के लिए आधा एकड़, मिडिल स्कूल के लिए एक एकड़, दसवी व जमा दो के लिए कम से कम दो एकड़ जमीन का होना अनिवार्य है, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं, जो दो से तीन कमरों में चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को एक नियत समय में हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के मानक के अनुसार क्षेत्रफल व सुविधा देने का आदेश दिया था। तय सीमा के बाद इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग इन नियमों को खुद तोड़ रहा है। तय समय में जिन स्कूलों न इन नियमों को पालन नहीं किया तो भी विभाग बार-बार समय देते हुए मान्यता जारी रखे हुए है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग समेत सभी जिलों की जिला स्तरीय कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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