फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सैलरी अटैच

विज्ञापन
विज्ञापन
भाजपा के मेयर उम्मीदवार राजेश कालिया का मानदेय अटैच
विज्ञापन

सबहेड
भाजपा को लगा जोर का झटका

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार पार्षद राजेश कालिया का मानदेय नगर निगम ने अटैच कर ली है। यह कदम नगर निगम ने जिला अदालत के आदेश के बाद उठाया है। उधार लिए पैसे वापस नहीं देने के मामले में सिविल सूट के रिकवरी केस में जिला अदालत ने बीते एक दिसंबर को ही पार्षद राजेश कालिया का मानदेय अटैच करने के संबंध में निगम कमिश्नर को चिट्ठी भेजी थी। कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को 31 जनवरी 2019 को कालिया का मानदेय अटैच कर जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने निगम को कहा है कि जब तक कालिया के मानदेय से 13.57 लाख रुपये पूरे नहीं हो जाते, तब तक उनका मानदेय अटैच रखा जाए। नगर निगम कमिश्नर ने कालिया का मानदेय अटैच करने की पुष्टि की है।
बता दें कि मेयर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार राजेश कालिया को इस फैसले से तगड़ा झटका लगा। नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने बुधवार देर शाम कालिया का मानदेय अटैच करने के आदेश जारी किए।
विज्ञापन

सेक्टर-38 निवासी हरीश ने राजेश कालिया के खिलाफ चेक बाउंस होने का केस 2014 में दर्ज कराया था। मामला जिला अदालत में चल रहा है। हरीश का आरोप है कि उन्होंने कालिया को 10 लाख रुपये उधार के तौर पर दिए थे। यह पैसे कालिया ने वापस करने का भरोसा दिया था। साथ ही एवज में 10 लाख रुपये का चेक भी काटकर दिया था। यह चेक बाद में बाउंस हो गया।
विज्ञापन

जिला अदालत ने बीते दिनों ही सिविल सूट के रिकवरी केस के मद्देनजर कोर्ट ने निगम को कहा था कि जब तक 13.57 लाख रुपये की रिकवरी नहीं हो जाती। तब तक निगम कालिया का मानदेय अटैच कर ले।

कोटस...
मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। राजेश कालिया का मानदेय बुधवार को अटैच कर दिया गया है।
-केके यादव, आईएएस, कमिश्नर नगर निगम
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें