फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पार्किंग और फुटपाथ से तुरंत अतक्रिमण हटाए प्रशासन

विज्ञापन
विज्ञापन
पार्किंग और फुटपाथ में बैठे फड़ी वालों को तुरंत हटाए प्रशासन
विज्ञापन

-फुटपाथ और पार्किंग में फड़ी वालों के अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट सख्त
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूटी प्रशासन को शहर की सभी पार्किंग और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस और जगह की अलॉटमेंट के लिए ड्रा निकाले जा रहे हैं। इसकेसाथ ही शोरूम और दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती बरतते हुए जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। इसकेसाथ ही जो सामान जब्त किया जाएगा, उसे अब जुर्माना राशि भरने के बाद भी वापस नहीं किया जाएगा। पहले जुर्माने की राशि भरने के बाद सामान वापस दे दिया जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी बीच, नया गांव में गंदगी के मामले पर नगर परिषद् के कार्यकारी अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया कि अब हर रोज सफाई की जा रही है और पूरा कूड़ा लालडू डंपिंग प्लांट भेजा जा रहा है। लालडू दूर होने के चलते आसपास कोई स्थान तलाशा जा रहा है, जहां पर डंपिंग कर कूड़ा एकत्रित किया जा सके और एक ही जगह से लालडू भेजा जा सके। पटियाला की राव में सफाई के लिए तीन बार कंपनियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। अब एक बार फिर 18 जनवरी को आवेदन मांगे जाएंगे। हाईकोर्ट को बताया गया कि करोड़ों की सड़क का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूरा हुआ है, बाकी का काम 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। कैंबवाला टी प्वाइंट से कांसल पुल तक की सड़क का काम पूरा किया जा चुका है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें