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नाबालिग पर आरोप तय

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दुष्कर्म मामले में नाबालिग पर आरोप तय
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चंडीगढ़। 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने श्रीनगर निवासी आरोपी नाबालिक पर शुक्रवार को आरोप तय किए। आरोपी पर दुष्कर्म और धमकी के तहत केस चलेगा। पीड़िता ने अदालत में एप्लीकेशन दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे चंडीगढ़ के एक होटल में दुष्कर्म किया था। दायर अर्जी के मुताबिक जनवरी 2016 में युवती और आरोपी युवक के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई। युवती की मुलाकात आरोपी से अप्रैल 2017 में हुई। आरोपी ने युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाने सहित उसकी आपत्तिजनक फोटो भी खींची। 4 जून, 2018 को जब युवती जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रही थी, उस पर कोई एसिड जैसा तरल पदार्थ भी फेंका गया था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक युवती के शरीर पर किसी एसिड से पहुंचे नुकसान का कोई निशान नहीं पाया गया था। आरोपी को नाबालिग बताया गया है। कोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ आईपीसी-376(दुष्कर्म) व 506(धमकी ) के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं। केस की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
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आज लगेगी लोक अदालत, सुलझाएं अपने विवाद
चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में सालों से लंबित पड़े मामलों का निपटारा करने के लिए शनिवार की सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें एक्सीडेंट सहित विभिन्न विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। बैंकिग से जुडे़ मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।
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