अदालत में धोखाधड़ी से चालान
भुगतने के आरोपी को राहत मिली
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। चालान भुगतने में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी क्लर्क सूरज ने सोमवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस पर अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि सूरज न तो चालान भुगतनेे पेश हुआ था और न ही उसने हस्ताक्षर किए थे। मामले में सीजेएम के आदेश पर पुलिस ने आरोपी सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सका था।
बीते 20 जून को ट्रैफिक पुलिस ने पेशे से सीटीयू बस चालक गुरविंदर सिंह का साइकिल ट्रैक पर एक्टिवा दौड़ाने पर चालान किया था। वह चालान भुगतने जिला अदालत में पेश हुआ। वहां आरोपी सूरज ने उनसे चालान के भुगतान के लिए 1500 रुपये लिए। आरोपी ने बीते 8 सितंबर को सीजेएम की अदालत में स्वयं को गुरविंदर सिंह बताकर चालान का भुगतान 100 रुपये में किया, लेकिन उसने गुरविंदर सिंह को भुगतान की रसीद नहीं दी। भुगतान राशि महज एक सौ रुपये होने का पता लगने पर गुरविंदर सिंह ने सीजेएम अक्षदीप महाजन की अदालत में आरोपी की शिकायत की। जांच में धोखाधड़ी का पता लगने पर सीजेएम ने पुलिस को आरोपी क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।