विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली महिला को जिला अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। महिला को इमिग्रेशन एक्ट व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।
दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2010 में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने शिल्पा अग्रवाल के खिलाफ कनाडा भेजने के नाम पर ठगी का मामला दर्ज किया था। शिल्पा अग्रवाल ने पंजाब के राजपुरा निवासी जतिंद्र सिंह, सर्बजीत सिंह व एक अन्य से साढ़े तीन लाख रुपये लिए थे। काफी समय बीतने के बाद भी उसने उक्त लोगों को न तो कनाडा भेजा और न ही उनके पैसे लौटाए।
जतिंद्र सिंह व सर्बजीत सिंह की मुलाकात पंजाब के राजपुरा निवासी जतिन भारद्वाज ने शिल्पा से करवाई थी। जतिन ही उक्त दोनों लोगों को शिल्पा के सेक्टर-37 स्थित घर पर ले गया था। वहां शिकायतकर्ताओं ने शिल्पा को उसकी मां के सामने पैसे दिए थे। शिल्पा ने तीन लोगों को कनाडा भेजने के लिए 7-7 लाख रुपये की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने उसे एडवांस के तौर पर साढ़े तीन लाख रुपये दिए थे। बाद में उसने किसी को भी विदेश नहीं भेजा।
विदेश न भेजने पर जब उन्होंने अपने पैसे मांगे तो उसने उन्हें पैसे देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसके बाद से ही मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के समक्ष शिल्पा ने अपना गुनाह कबूल लिया था। इसके बाद उसे दो साल की सजा सुनाई गई।