सलमान खान के 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं।
मुंबई की निचली अदालत ने सलमान खान को इस मामले में दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। जिसे सलमान खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष ठहराया है।
न्यायमूर्ति एआर जोशी ने इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयानों में मौजूद त्रुटियों का उल्लेख किया।
उन्होनें कहा है कि इस मामले में गवाहों के बयान सलमान को आरोपी सिद्ध नहीं करते। अदालत ने कहा है कि पुलिस की ओर से सलमान को उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक रवींद्र पाटिल की गवाही मान्य नहीं है।