बिना अनुमति चलने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिले के निजी प्ले स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की सदस्य सुमन राणा और गणेश कुमार ने लघु सचिवालय में प्ले स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब सभी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना और उन्हें सक्रिय रखना जरूरी है।
आयोग ने चेतावनी दी कि जिले में बिना मान्यता के चल रहे किसी भी प्ले स्कूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन और बाल विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि सभी प्ले स्कूलों में पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत एक समिति का गठन अनिवार्य होगा। समिति बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देने का काम करेगी। इसके अलावा स्कूलों के बाहर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा।
बैठक के दौरान प्ले स्कूल प्रबंधकों ने कुछ नियमों में संशोधन का सुझाव रखा। जिस पर आयोग के सदस्यों ने विभागीय स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी नूपुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार, जाहुल खान, बाल कल्याण समिति के सदस्य निशांत गौड़, विक्रम वशिष्ठ, क्षमा कुमारी, दिनेश कुमार, रूबी मलिक, गुंजन और ललिता सहित जिले के विभिन्न प्ले स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहे। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।