आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिये पोर्टल पर लॉगिन करेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। अब जिले के लोगों को जमाबंदी, इंतकाल, फर्द बदर और पंजीकृत बिक्री विलेख (रजिस्टर्ड सेल डीड) की प्रमाणित प्रतियां लेने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने की नई सुविधा शुरू कर दी है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि राजस्व विभाग ने रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर नया ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन कर डिजिटल प्रमाणित दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद जिला, तहसील और गांव का चयन कर संबंधित दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन के साथ यूनिक ट्रैकिंग आईडी जारी होगी, जिससे आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। आवेदन संबंधित पटवारी और राजस्व अधिकारी के सत्यापन के बाद स्वीकृत होगा। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही डिजिटल रूप से प्रमाणित प्रति आवेदक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि इंतकाल, फर्द बदर और रजिस्टर्ड बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति के लिए 100 रुपये का समान शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति के लिए पहले 10 पृष्ठों तक 100 रुपये तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर पांच रुपये शुल्क देना होगा। सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे।
नई व्यवस्था से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों का समय बचेगा। साथ ही प्रत्येक आवेदन और उसकी स्वीकृति का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। अपलोड किए गए भूमि अभिलेखों की शुद्धता की जिम्मेदारी संबंधित पटवारी और जिला राजस्व अधिकारियों की होगी।