पलवल। जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि वाहन चालकों का यदि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कटा तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से लागू किया है। इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। अब यदि कोई वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन नही करता है तो उसे पहले से कई गुणा अधिक जुर्माना भरना पडे़गा। एक्ट में हुए बदलाव में वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने व सजा का भी प्रावधान है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया गया तो परिजनों को 25000 रुपये तक के जुर्माने व 3 वर्ष तक की जेल का भी प्रावधान है।
बिजारनिया ने बताया कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर चालान काटे जाएंगे। पुलिस कप्तान ने वाहन चालकों से अपील की है कि स्वयं को आर्थिक नुकसान और वाहन दुर्घटना से बचाने के लिये यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। अपने नाबालिग बच्चों व बिना लाइसेंस के वाहन न चलाने को दें। उन्होंने बताया कि सोमवार को कुछ वाहन चालकों को जागरूक किया गया तथा चालान भी काटे गए हैं।