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Palwal News: हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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हथीन। हथीन थाना क्षेत्र के गांव रीण्डका में हुए सतीश हत्याकांड में दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने रणवीर उर्फ बल्लो एवं बेदन उर्फ वेदप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इस मामले में जिला न्याय वादी विकास शर्मा ने अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पक्ष रखा। रीण्डका गांव में 10 मार्च 2020 को होली के दिन सतीश की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ऋषिपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उस दिन रणवीर ,वेदन और अन्य परिवार के सदस्यों ने सतीश और उनकी पत्नी विनोद देवी पर हमला किया था, जिसमें सतीश की मौत हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने केवल रणवीर उर्फ बल्लो के खिलाफ रिपोर्ट न्यायालय में दी। अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें वेदन उर्फ वेदप्रकाश को समन करने की मांग की गई। अभियोजन की कानूनी दलीलों के बाद अदालत ने वेदन उर्फ वेदप्रकाश को समन किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान जिला न्याय वादी विकास शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस को मजबूती से पेश किया। 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए और साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने धारा 302 एवं 324 के तहत आजीवन कारावास एवं छह महीने की सजा सुनाई।
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