संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में घायल अजय कुमार को 1,42,337 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पूरी राशि बीमा कंपनी को चुकानी होगी। हालांकि, पीड़ित अपनी सैलरी का प्रमाण पेश नहीं कर सका, जिसके चलते अदालत ने हरियाणा सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी को आधार मानकर मुआवजा निर्धारित किया। हादसा 3 दिसंबर 2020 को मुंडकटी चौक के पास हुआ था। अजय कुमार अपने परिजनों के साथ शादी में जा रहे थे, तभी ट्रक ने ओवरटेक कर अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे उनकी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनके साथी सोहनलाल की मृत्यु हो गई।
पीड़ित ने दावा किया कि वह ड्राइवर के रूप में 15,000 मासिक कमाता था, लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी 9458 को आधार मानते हुए चार महीने की सैलरी 37,832 मुआवजा तय किया। मेडिकल खर्च के रूप में 44,505, दर्द व पीड़ा के लिए 30,000 और अन्य खर्चों के लिए 30,000 अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया।