संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत हरियाणा में दूसरे बच्चे के रूप में बेटा पैदा होने पर पात्र महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक मदद देना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए तथा परिवार पहचान पत्र में महिला और दोनों बच्चों के नाम दर्ज होने अनिवार्य हैं। महिला के नाम पर बैंक खाता भी होना चाहिए। इसके अलावा, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड सहित निर्धारित नौ श्रेणियों में से किसी एक का दस्तावेज जरूरी है। पात्र महिलाएं नजदीकी सीएससी या सरल अंत्योदय केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों, सरपंचों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव प्रचार कर पात्र महिलाओं को आवेदन में सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।