संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। अदालत के आदेश पर थाना रोजकामेव पुलिस ने उद्घोषित अपराधी पप्पू उर्फ सलाउद्दीन, निवासी गांव फरदड़ी, थाना बिछोर के खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी वर्ष 2019 के एक मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास यादव की अदालत ने 22 अक्टूबर 2026 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने 4 नवंबर को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी राजेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है तथा आरोपी की संपत्ति का विवरण भी जुटाया जाएगा।