विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं नाम
संवाद न्यूज एजेंसी,
नूंह। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता को यह नहीं मानना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है। पहले प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। अब नागरिक अपने नाम, पते और अन्य विवरणों का सत्यापन करें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में 30 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है तो वह भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः अपना नाम जुड़वा सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलता है तो वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें, ताकि आवेदन का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण हो सके। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या अन्य त्रुटियों के लिए फॉर्म-8 भी 30 अगस्त तक जमा कराया जा सकता है। सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।