संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 7 सितंबर 2023 का है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की एक महिला जब अपने दो बेटों के साथ धार्मिक स्थल पर गई थी। घर पर अकेली नाबालिग बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक नेदुष्कर्म किया, मारपीट की और अश्लील वीडियो बना लिया। विरोध करने पर धमकी दी कि घटना के बारे में बताने पर वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। बाद में आरोपी ने वीडियो वायरल भी कर दिया। शिकायत के आधार पर थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज दर्ज कर साक्ष्य एकत्रित कर जांच शुरू की तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।