संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल।
जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। 30 अगस्त तक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट और निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर अपना नाम और विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो वह प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जबकि नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर प्रपत्र-8 भरकर संशोधन कराया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। किसी भी सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।