संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। जिला न्यायालय नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) के आदेश पर थाना सदर पुन्हाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को अदालत द्वारा घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) घोषित किया गया था।
जानकारी के अनुसार राज्य बनाम सैकुल प्रकरण में आरोपी सैकुल और जैकम को अदालत में पेश होना था, लेकिन कई बार बुलाए जाने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने दोनों को घोषित अपराधी घोषित करते हुए उनकी संपत्ति का विवरण पेश करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक होने पर कुर्की की कार्रवाई की जा सके।
अदालत ने थाना प्रभारी को दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद पुलिस ने 19 जून को मामला दर्ज कर लिया। वहीं, मामले का एक अन्य आरोपित साबिर उर्फ भुट्टू न्यायिक हिरासत में है, जिसकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए हैं।