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एजेंसियों को मिलेगा नए वाहनों के पंजीकरण का अधिकार

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पलवल। वाहनों का पंजीकरण करवाने और फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब लोगों को एसडीएम और आरटीए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों की सुविधा के लिए अब राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहन बेचने वाली एजेंसियों को ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने और फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इच्छुक एजेंसी मालिक प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों का पालन कर रजिस्ट्रेशन करने और फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने की डीलरशिप ले सकेंगे। लघु सचिवालय में सोमवार को वाहन एजेंसी मालिकों के साथ अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतेंद्र दूहन ने बैठक कर इस संबंध में सुझाव मांगे। एडीसी ने एजेंसी मालिकों को प्रक्रिया को समझने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया।
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अतिरिक्त उपायुक्त सतेंद्र दूहन ने बताया कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त अमिताभ ढिल्लों के निर्देशों के तहत वाहन बेचने वाले एजेंसियों को नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने और पुराने वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए डीलर को एक लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी। डीलर के पास पर्याप्त सुविधाएं हो। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सचिव द्वारा डीलर को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। डीलर परिवहन पोर्टल पर बेचे गए वाहनों की पूरी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से विभाग को भेजेगा। वाहन का बीमा भी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की फीस और टैक्स डीलर को ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन कर विभाग द्वारा अस्थायी नंबर जारी कर दिया जाएगा।
एडीसी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करते समय डीलर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चोरी का तो नहीं है। डीलर को वाहन और लोन के पूरे दस्तावेज प्रमाणित करने होंगे। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर जिम्मेदार डीलर को माना जाएगा।
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