पलवल। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जिला प्रशासन व सरकार कड़े कदम उठा रही है। भ्रूण हत्या या लिंग जांच की सही सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। यहा बातें उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कही। उन्होंने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत दोषी डॉक्टर या सेंटर संचालक को तीन से पांच साल की सजा व 10 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। आरोप साबित होने पर डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा। भ्रूण हत्या में संलिप्त अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात सुधार के लिए समाज को मिलकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। संवाद