कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिले में धारा 144 लागू की
पलवल। जिलाधीश डॉ.मनीराम शर्मा ने श्रावण मास में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जिले में आपराधिक प्रक्रिया (1973) के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश के उक्त आदेश एक अगस्त से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे। जिलाधीश के उक्त आदेशों की उल्लंघना पर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार दिल्ली-मथुरा सड़क मार्ग पर मथुरा की तरफ केवल बायीं ओर लागू रहेंगे। मुख्य सड़क मार्ग से कम से कम 100 फुट की दूरी पर कांवड़ शिविर स्थापित किए जा सकते हैं। कांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम दो किलोमीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। जिलाधीश मनीराम शर्मा ने आदेश जारी किया गया है। कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। शिविर में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं आएगा।
दुकानदारों का सामान हटाने लगी पुलिस
राजमार्ग पर कांवड़ियों के आगमन को देख पुलिस और यातायात पुलिस कर्मचारी सड़कों के किनारे दुकानदारों द्वारा रखे गए सामान को हटवाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों द्वारा सामान रखकर किए गए कब्जे को हटाने के आदेश उपायुक्त द्वारा दिए गए हैं। उपायुक्त ने यह आदेश कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जारी किए हैं। उपायुक्त के आदेश मिलते ही शनिवार से पुलिस कर्मचारियों ने दुकानदारों को सामान हटाने के लिए बोलना शुरू कर दिया है। सोमवार तक सामान न हटाने पर दुकानदारों के चालान भी किए जाएंगे तथा कार्रवाई की जाएगी। सामान भी जब्त किया जाएगा।
उधर पुलिस कप्तान द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में एक अगस्त से नियमित तौर पर गश्त करने व राजमार्ग पर पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कांवड़ियों के आगमन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के आदेश दिए हैं।