पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए हुआ विचार-विमर्श
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीर सिंह सहरावत की अध्यक्षता में जिला सिविल सर्जन कार्यालय में हुई। बैठक में जिले में पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मनोज अल्ट्रासाउंड सेंटर होडल के लिए नया सेंटर खोलने का अनुमोदन कमेटी द्वारा किया गया। सहरावत अस्पताल पलवल को नई मशीन के इंस्टॉलेशन की सहमति भी दी गई।
बैठक में नागर अल्ट्रासाउंड सेंटर बामनीखेड़ा द्वारा गलत कागजात देकर कराए गए पंजीकरण को रद्द करने के साथ उसे नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में एबल अस्पताल बहरोला के नवीनीकरण के आवेदन को भी रद्द कर दिया गया। गुरुनानक अस्पताल पलवल में कॉर्डियोलॉजिस्ट के संबंधित कागजात जमा करने के बाद ही सहमति देने पर विचार-विमर्श हुआ। समिति ने अनमोल नर्सिंग होम पलवल के नवीनीकरण संबंधी आवेदन पर सहमति दी गई। डॉ. सहरावत ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इस कार्य में अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बैठक में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. जेपी प्रसाद, नागरिक अस्पताल के बच्चों के चिकित्सक डॉ. वासुदेव गुप्ता, चिकित्सक डॉ. सरफराज, सोमार्थ से डॉ. सुधीर कपूर, अल्पना मित्तल समेत अन्य मौजूद रहे।