पलवल। ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि है कि जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहा है उसे 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। क्योंकि डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ये केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। यदि जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रॉ के माध्यम से सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं है।