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Palwal News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

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20 हजार का जुर्माना भी लगाया, पीड़िता को 10 लाख मुआवजा देने के भी आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। चार साल पहले 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। शनिवार को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रशांत राणा की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता की मां को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना से 10 लाख रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग पीड़िता के कल्याण के लिए किया जाना है।
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अदालत ने फोरेंसिक साक्ष्यों, गवाहों और सबूतों को पर्याप्त मानते हुए दोषी को सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार होडल पुलिस थाने में 15 सितंबर, 2021 को अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। दोषी यूपी के जिला मुजफ्फर नगर के मोहल्ला खालापर निवासी अफजल (42) एक व्यक्ति के घर सफेदी करने के लिए गया था। दोषी तीन महीने तक मकान में पेंट ठेकेदार के तौर पर काम करता रहा। काम करने के दौरान मकान मालिक की नाबालिग बेटी से मोबाइल फोन पर बात करने लगा और साल 2021 की 14 सितंबर को अपहरण कर यूपी के मुजफ्फरनगर ले गया। वहां बंधक बनाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोषी को तीन दिन बाद मुजफ्फर नगर से दबोच लिया था। न्यायाधीश राणा ने आदेशों में कहा है कि पीड़िता नाबालिग है और उसका अपहरण करने वाला किसी भी आधार पर क्षमा के काबिल नहीं है। दोषी को 20 साल जेल में काटने होंगे। इस दौरान जेल में भी दोषी कठोर कारावास में रखा जाएगा और 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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