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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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पलवल। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश करुणा शर्मा की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के एक और मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा अलग से भुगतनी पड़ेेगी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए के तहत 1 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी को सजा छह साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सुनाई गई। 20 नवंबर 2018 को पलवल के महिला थाना में एक पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 नवंबर 2018 को उसकी छह साल की बेटी गली में खेल रही थी। तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। महिला थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई तथा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए, बी, 366ए व 6 पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत में वकीलों की बहस व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
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