संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। ऑनलाइन कारोबार के नाम पर महाराष्ट्र के एक कारोबारी का अपहरण कर 8 लाख रुपये की फिरौती वसूलने के करीब नौ वर्ष पुराने बहुचर्चित मामले में नूंह की जिला एवं सत्र अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने रति राम, निवासी पलड़ी और मुबारिक, निवासी चाहल्का को साजिश का दोषी ठहराते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, 2017 में महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी व्यवसायी संजय भागचंद असावा को इंडियामार्ट के माध्यम से बड़े व्यापारिक सौदे का लालच देकर हरियाणा बुलाया गया। आरोपी उन्हें पल्ला स्थित एक फार्महाउस में ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई, मोबाइल फोन, नकदी और सोने की अंगूठी छीन ली गई। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई और परिजनों से 8 लाख रुपये की फिरौती वसूलने के बाद ही उन्हें मुक्त किया गया।