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उज्जवला योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को 26 तक दें लाभ : रामनिवास

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उज्जवला योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को 26 तक दें लाभ : रामनिवास
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पलवल। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 26 जनवरी तक हर पात्र व्यक्ति को लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। अब इस योजना का लाभ प्रदेश के खाकी कार्डधारकों को भी दिया जाएगा। रामनिवास वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्त व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन लेने पर प्रति लाभपात्र एक हजार 600 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिला में काफी लाभपात्रों को पहले ही लाभ दिया जा चुका है, लेकिन अगर अब भी कोई पात्र परिवार गैस कनेक्शन से वंचित है तो इस योजना का लाभ देते हुए उसे घरेलू गैस कनेक्शन तुरंत दे दिए जाएं। अगर इस कार्य में कोई बाधा आती है तो गैस कंपनियों के अधिकारियों से भी बात की जाए। उन्होंने कहा कि खाकी कार्ड धारक को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए 633 रुपये लाभपात्र हिस्सा देना होगा। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए पात्र परिवार को तीन प्रकार के कागजात देने होंगे। इसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर, राशन कार्ड व बैंक पास बुक की फोटो प्रति शामिल हैं। वहीं एसीएस वी उमाशंकर ने भी योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि इस योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। गांवों में कैंप इत्यादि लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उपायुक्त डॉ. मनीराम शर्मा ने बताया कि जिला पलवल में सभी पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार लोगों को जागरूक कर खाकी कार्ड धारकों को भी योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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