महेंद्रगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव बसई में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में भवन निर्माण व मजदूरों को मिलने वाले अधिकारों व एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। अधिवक्ता कुलदीप सैनी व विधिक सेवक विजय सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल की सचिव व दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के आदेशानुसार व उप मंडल विधिक सेवा समिति महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष मनीष नागर एसडीजेएम के तत्वावधान में गांव बसई में जागरूकता शिविर लगाया गया।
अधिवक्ता कुलदीप सैनी एवं विधिक सेवक विजय सिंह ने भवन निर्माण एवं मजदूरों को मिलने वाले अधिकारों एवं एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि काम के घंटे की लिमिट कम से कम 35 घंटे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे हो, जहां काम करते हैं, वहां काम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मौके पर ग्राम बसई का सरपंच एवं अनेक मजदूर ग्रामीण उपस्थित रहे।