फोटो नंबर-23गांव धरसूं गुरुद्वारे में आयोजित बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते लोग।
नारनौल। सोसाइटी फाॅर एजुकेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटिज सेवा संस्था ने शुक्रवार को गांव धरसूं गुरुद्वारे में बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर कार्यक्रम किया।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सेवा संस्था नारनौल से सहायक कोऑर्डिनेटर कुसुम लता ने बताया कि सेवा संस्था द्वारा एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम फाॅफ चिल्ड्रेन परियोजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ में बाल विवाह उन्मूलन पर सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध, बाल विवाह की कानूनन उम्र लड़कियों के लिए 18 व लड़कों के लिए 21 वर्ष है।
उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान करते हुए इस अपराध से दूर रहना चाहिए। इस अभियान में गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य कैप्टन सतविंदर सिंह ने बाल विवाह रोकथाम विषय पर लोगो को जागरूक किया। अंत में कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने गुरुद्वारे में बाल विवाह न करवाने की शपथ भी ली। इस मौके पर सेवा संस्था से मोहित गोठवाल व हेमंत शर्मा भी मौजूद रहे।