फोटो संख्या:54- गांव बेरी में ग्रामीणों को जागरूक करते अधिवक्ता--स्रोत- अधिवक्ता
महेंद्रगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल जिला महेंद्रगढ़ के तत्वावधान में गांव बेरी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को एससी एसटी एक्ट से मिलने मिलने वाले अधिकार बताए गए।
अधिवक्ता सतवीर, सुमित्रा देवी और विधिक सेवक विजय सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार मुख्य रूप से एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 द्वारा संरक्षित है, जो उन्हें जातियों के आधार पर होने वाले उत्पीड़न और भेदभाव से बचाता है। पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाता है। अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है। एक्ट में एक साल से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान भी है। इस मौके पर नरेश पहलवान, शिवकुमार मास्टर, महावीर, भूप सिंह, रामकुमार, विनोद, अमित, सोमवीर, नितिन, बीरमा देवी, कविता मौजूद रहे